केंद्र सरकार की Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY-U) शहरों में रहने वाले उन परिवारों के लिए है जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है। मूल योजना 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। अब इसका दूसरा चरण PMAY-U 2.0 सितंबर 2024 से चल रहा है — लक्ष्य है 1 करोड़ अतिरिक्त शहरी परिवारों को पक्का मकान दिलाना, और यह चरण 2024 से 2029 तक चलेगा। पात्र परिवारों को मकान बनाने या खरीदने के लिए ₹2.5 लाख तक की केंद्रीय सहायता मिलती है।
कौन पात्र है
PMAY-U 2.0 उन शहरी परिवारों के लिए है जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है। योजना में तीन आय वर्ग हैं — EWS (सालाना आय ₹3 लाख तक), LIG (₹3 लाख से ₹6 लाख तक) और MIG (₹6 लाख से ₹9 लाख तक)। जिन परिवारों ने पिछले 20 साल में किसी केंद्रीय या राज्य आवास योजना का लाभ लिया है, वे पात्र नहीं हैं।
कितनी सहायता मिलती है
सहायता योजना के चार हिस्सों (verticals) के हिसाब से मिलती है। Beneficiary Led Construction (BLC) में अपनी ज़मीन पर मकान बनाने वाले EWS परिवारों को ₹2.5 लाख तक मिलते हैं। Affordable Housing in Partnership (AHP) में तैयार या बन रहा मकान खरीदने पर भी ₹2.5 लाख तक की सहायता है। Affordable Rental Housing (ARH) शहरी गरीब और LIG परिवारों के लिए किराये के मकान की व्यवस्था है। Interest Subsidy Scheme (ISS) में होम लोन पर ₹1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी मिलती है — ₹8 लाख तक के लोन पर, पाँच सालाना किस्तों में ₹36,000 करके।
आवेदन कैसे करें
आवेदन आधिकारिक पोर्टल pmay-urban.gov.in पर ऑनलाइन होता है — वहाँ PMAY-U 2.0 का फॉर्म भरकर आधार और आय का विवरण देना होता है। होम लोन वाली ISS श्रेणी के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आकलन करके लोनदाता को देने वाला पत्र भी बनता है। जो लोग ऑनलाइन नहीं भर सकते, वे नज़दीकी CSC केंद्र पर ₹25 + GST की फीस पर आवेदन करवा सकते हैं।
PMAY-U 2.0 और पुरानी योजना में क्या फर्क है
पुरानी PMAY-U में CLSS के तहत लोन पर सब्सिडी मिलती थी; PMAY-U 2.0 में उसकी जगह ISS आया है, जिसमें आय की सीमा ₹9 लाख सालाना तय है और सब्सिडी ₹1.80 लाख तक है। पुरानी योजना के तहत मंज़ूर CLSS लोन की सब्सिडी पहले की तरह जारी रहती है। 9 अगस्त 2026 तक PMAY-U और PMAY-U 2.0 में कुल 1.25 करोड़ मकान मंज़ूर हो चुके थे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: PM Awas Yojana Urban में कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर: ऐसा शहरी परिवार जिसके किसी सदस्य के नाम पर देश में कहीं पक्का मकान न हो और जिसकी सालाना आय ₹9 लाख तक हो (EWS ₹3 लाख, LIG ₹6 लाख, MIG ₹9 लाख)।
प्रश्न 2: कितनी सहायता मिलती है?
उत्तर: मकान बनाने या खरीदने पर ₹2.5 लाख तक, और होम लोन पर ₹1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी — पाँच किस्तों में।
प्रश्न 3: आवेदन कैसे करें?
उत्तर: pmay-urban.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें या CSC केंद्र पर ₹25 + GST में फॉर्म भरवाएँ। आधार सभी सदस्यों का ज़रूरी है।
प्रश्न 4: PMAY-U 2.0 कब तक चलेगी?
उत्तर: PMAY-U 2.0 सितंबर 2024 से 2029 तक चलेगी, जिसमें 1 करोड़ शहरी परिवारों को मकान देने का लक्ष्य है।
उपयोगी लिंक
- PMAY-Urban आधिकारिक पोर्टल: https://pmay-urban.gov.in/
- MyScheme पर PMAY-U: https://www.myscheme.gov.in/schemes/pmay-u
- केंद्र सरकार की सभी 726 योजनाओं की सूची: https://www.viksitharyana.com/kendra-sarkar-ki-yojnayen/

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