हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना क्या है?
हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice, Empowerment, Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes and Antyodaya — SEWA) द्वारा चलाई जाने वाली वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना (Old Age Samman Allowance Scheme) के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 1 नवंबर 2025 से ₹3,200 प्रति माह पेंशन मिलती है। यह योजना उन बुजुर्गों के लिए है जो अपनी आय से खुद का गुजारा नहीं कर सकते और जिन्हें आर्थिक सहायता की जरूरत है — खास तौर पर खेतिहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर, अनुसूचित जाति / पिछड़ा वर्ग के लोग और छोटे व सीमांत किसान। पेंशन हर महीने सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
यह हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है — इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1964 को संयुक्त पंजाब में ₹15 प्रति माह से हुई थी, हरियाणा में यह 1 नवंबर 1966 से लागू हुई, और 1 जुलाई 1991 से इसे “Old Age Pension Scheme-1991” के रूप में नया रूप दिया गया, जिसे अब वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना कहा जाता है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 17,85,137 है (2023-24)।
योजना एक नजर में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना (Old Age Samman Allowance Scheme) |
| राज्य | हरियाणा |
| विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SEWA), हरियाणा सरकार |
| लाभ | ₹3,200 प्रति माह (1 नवंबर 2025 से) |
| लाभार्थी | 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हरियाणा निवासी वरिष्ठ नागरिक |
| आय सीमा | आवेदक और पति/पत्नी की कुल वार्षिक आय ₹3,00,000 तक |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन (अंत्योदय सरल पोर्टल) और ऑफलाइन (जिला समाज कल्याण कार्यालय / अटल सेवा केंद्र) |
| फीस | सरकारी शुल्क ₹0; सरल सेवा शुल्क ₹10; अटल सेवा केंद्र ₹30 |
| समय-सीमा | 60 कार्य दिवस (Right to Service — RTS) |
| पैसा कैसे मिलता है | सीधे बैंक खाते में (DBT, PFMS के माध्यम से) |
| स्टेटस चेक पोर्टल | pension.socialjusticehry.gov.in |
पेंशन कितनी मिलती है — बढ़ोतरी का पूरा इतिहास
इस योजना की राशि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है। विभाग के आधिकारिक योजना पृष्ठ के अनुसार बढ़ोतरी का इतिहास इस प्रकार है:
| कब से | मासिक पेंशन |
|---|---|
| 1 जनवरी 2014 से | ₹1,000 |
| 1 जनवरी 2015 से | ₹1,200 |
| 1 जनवरी 2016 से | ₹1,400 |
| 1 नवंबर 2016 से | ₹1,600 |
| 1 नवंबर 2017 से | ₹1,800 |
| 1 नवंबर 2018 से | ₹2,000 |
| 1 जनवरी 2020 से | ₹2,250 |
| 1 अप्रैल 2021 से | ₹2,500 |
| 1 अप्रैल 2023 से | ₹2,750 |
| 1 जनवरी 2024 से | ₹3,000 |
| 1 नवंबर 2025 से | ₹3,200 |
यानी एक साल में इस योजना से ₹38,400 की सहायता मिलती है। ध्यान दें — ₹200 की यह बढ़ोतरी 12 फरवरी 2026 को घोषित हुई थी और 1 नवंबर 2025 से पिछली तारीख से लागू हुई; बढ़ी हुई राशि का भुगतान — नवंबर 2025 से बकाया सहित — फरवरी 2026 से शुरू हुआ था। जो लोग पहले से पेंशन ले रहे थे, उन्हें बढ़ी हुई राशि अपने आप मिलने लगी — इसके लिए कोई नया फॉर्म भरने की जरूरत नहीं थी।
कौन आवेदन कर सकता है — पात्रता की शर्तें
विभाग के आधिकारिक योजना पृष्ठ के अनुसार, इस योजना की पात्रता की शर्तें अब सरल कर दी गई हैं। कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का पात्र है यदि:
| शर्त | विवरण |
|---|---|
| आयु | 60 वर्ष या उससे अधिक — पहले पात्रता की आयु 65 वर्ष थी, जिसे घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया |
| निवास | हरियाणा राज्य का अधिवासी (domicile) और निवासी होना चाहिए |
| आय सीमा | आवेदक और उसके पति/पत्नी की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए |
निवास की अवधि पर सावधानी वाला नोट: इंटरनेट पर कई वेबसाइटें दावा करती हैं कि इस योजना के लिए हरियाणा में कम से कम 15 साल रहना जरूरी है। लेकिन विभाग के आधिकारिक योजना पृष्ठ में सिर्फ “हरियाणा राज्य का अधिवासी और निवासी” लिखा है — किसी अवधि का उल्लेख नहीं है। 15 साल का नियम विधुर पेंशन जैसी कुछ अन्य योजनाओं में है, और लगता है वही शर्त गलती से बुढ़ापा पेंशन पर भी लिख दी जाती है। इसलिए इस लेख में आधिकारिक पृष्ठ के अनुसार ही लिखा गया है। आवेदन करने से पहले अपने जिला समाज कल्याण कार्यालय या अटल सेवा केंद्र से वर्तमान नियम की पुष्टि अवश्य कर लें — सरल पोर्टल के लाइव फॉर्म में दिख रही शर्त ही अंतिम मानी जाएगी।
कौन पात्र नहीं है
- जो व्यक्ति पहले से किसी सरकारी, स्थानीय या सांविधिक निकाय से पेंशन ले रहा है, या किसी ऐसे संगठन से पेंशन ले रहा है जिसे सरकार या स्थानीय निकाय से बड़ा हिस्सा धन मिलता है।
- भविष्य निधि (Provident Fund) से मिलने वाली आय और किसी भी स्रोत — बैंक, वित्तीय संस्थान या बीमा कंपनी — से मिलने वाली वार्षिकी (annuity) को भी विभाग “पेंशन” ही मानता है, इसलिए ऐसी आय पाने वाला व्यक्ति भी पात्र नहीं है।
- जिसकी आवेदक + पति/पत्नी की कुल वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक है।
- जो व्यक्ति हरियाणा का अधिवासी और निवासी नहीं है।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें। मूल दस्तावेजों की स्कैन कॉपी साफ और पढ़ने योग्य होनी चाहिए:
| दस्तावेज | किसके लिए / टिप्पणी |
|---|---|
| आधार कार्ड | पहचान, आयु और DBT के लिए; बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए |
| परिवार पहचान पत्र (Family ID / PPP) | आय का सत्यापन इसी से होता है; आवेदन से पहले Family ID में आय अपडेट करवा लें |
| आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र / 10वीं का प्रमाण पत्र / वोटर कार्ड आदि में से कोई एक) | 60 वर्ष की आयु साबित करने के लिए; नाम और जन्मतिथि आधार कार्ड के अनुसार ही होनी चाहिए |
| निवास प्रमाण (राशन कार्ड / वोटर कार्ड / बिजली-पानी का बिल / हरियाणा स्थायी निवास प्रमाण पत्र आदि में से कोई एक) | हरियाणा निवास साबित करने के लिए |
| आय प्रमाण पत्र | आवेदक और पति/पत्नी की कुल वार्षिक आय ₹3 लाख तक होने का प्रमाण |
| बैंक बचत खाते की पासबुक की फोटोकॉपी | पेंशन DBT से भेजने के लिए खाता संख्या व IFSC सहित |
| पासपोर्ट साइज फोटो | आवेदन पत्र पर लगाने के लिए |
| मोबाइल नंबर + ईमेल आईडी | सरल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी जरूरी है |
ध्यान दें: दस्तावेजों की अंतिम सूची वही होगी जो आवेदन के समय सरल पोर्टल के लाइव फॉर्म में माँगी जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें — स्टेप बाय स्टेप
हरियाणा में इस योजना का आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) के माध्यम से होता है। पोर्टल पर सेवा का नाम “Old Age Samman Allowance” दर्ज है। सेवा का नाम समय-समय पर बदल सकता है, इसलिए नीचे दिए गए चरणों में सेवा का नाम खोजकर आगे बढ़ें:
- सरल पोर्टल खोलें: saralharyana.gov.in पर जाएँ। यदि आपका खाता नहीं है, तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और विवरण भरकर पहले रजिस्टर करें, फिर लॉगिन करें।
- सेवा खोजें: पोर्टल पर “Apply for Services” में “Old Age Samman Allowance” सेवा खोजें या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सेवाओं की सूची में इसे चुनें।
- फॉर्म भरें: अपना नाम, पता, आयु, आधार संख्या, परिवार पहचान पत्र (Family ID) संख्या और बैंक खाते का विवरण सही-सही भरें। नाम और जन्मतिथि आधार कार्ड के अनुसार ही लिखें।
- दस्तावेज अपलोड करें: ऊपर दी गई सूची के अनुसार आधार कार्ड, Family ID, आयु प्रमाण, निवास प्रमाण, आय प्रमाण और बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- जाँच और सबमिट: फॉर्म सबमिट करने से पहले हर जानकारी दोबारा पढ़ लें — गलत खाता संख्या या गलत नाम से पेंशन रुक सकती है। सबमिट करने पर आपको आवेदन / पावती संख्या (Application Reference ID) मिलेगी — इसे संभालकर रखें, यही स्टेटस चेक करने के काम आएगी।
- सत्यापन: आपका आवेदन संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास सत्यापन के लिए जाएगा। जरूरत पड़ने पर कार्यालय आपसे मूल दस्तावेज माँग सकता है।
- स्वीकृति और पेंशन: आवेदन स्वीकृत होने पर आपको लाभार्थी आईडी (Beneficiary / Pension ID) मिलेगी और पेंशन हर महीने सीधे आपके बैंक खाते में आने लगेगी।
अटल सेवा केंद्र (CSC) से आवेदन
यदि आप खुद ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, तो नजदीकी अटल सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर आवेदन करवाएँ। वहाँ ऑपरेटर आपके दस्तावेजों के साथ फॉर्म ऑनलाइन भरेगा और पावती संख्या देगा।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
- विभाग के पेंशन पोर्टल pension.socialjusticehry.gov.in के फॉर्म व प्रक्रिया (form_and_proc.aspx) पेज से “Download APPLICATION FORM FOR OLD AGE SAMMAN ALLOWANCE” फॉर्म PDF में डाउनलोड करें, या अपने जिले के जिला समाज कल्याण कार्यालय से फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म में सभी जानकारी भरें और अपनी हाल की पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएँ।
- ऊपर बताए गए दस्तावेजों की स्व-सत्यापित (self-attested) प्रतियाँ संलग्न करें।
- भरा हुआ फॉर्म अपने जिले के जिला समाज कल्याण कार्यालय (DSWO) में जमा करें।
- जमा करने की रसीद या पावती संख्या संभालकर रखें।
फीस और समय-सीमा
| मद | शुल्क / समय |
|---|---|
| सरकारी शुल्क | ₹0 (कोई शुल्क नहीं) |
| सरल पोर्टल सेवा शुल्क | ₹10 |
| अटल सेवा केंद्र शुल्क | ₹30 |
| आवेदन निपटाने का समय (RTS) | 60 कार्य दिवस (विभाग की आधिकारिक RTS सूची के अनुसार; यह सेवा “Pro-Active Service” के रूप में दर्ज है) |
नोट: फीस की राशि योजना की सरल सेवा सूची के अनुसार दी गई है; आवेदन के समय पोर्टल पर दिख रही राशि ही अंतिम होगी। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के नाम पर आपसे बड़ी रकम माँगे, तो वह ठगी हो सकती है — तुरंत जिला समाज कल्याण कार्यालय या सरल हेल्पलाइन को बताएँ।
पेंशन का पैसा कैसे मिलता है
स्वीकृति के बाद पेंशन सीधे बैंक खाते में (DBT) भेजी जाती है — अगस्त 2020 से भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में किया जाता है। पैसा आमतौर पर हर महीने खाते में जमा होता है। पहली पेंशन आने में स्वीकृति के बाद कुछ समय लग सकता है, क्योंकि भुगतान बैच में किया जाता है। यदि स्वीकृति के बाद भी एक-दो महीने तक पैसा न आए, तो अपनी पेंशन आईडी और बैंक विवरण के साथ जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें। बैंक खाता बंद न हो, उसमें KYC पूरी हो और खाता आधार से जुड़ा हो — यह पहले ही जाँच लें, क्योंकि गलत या बंद खाते पर पेंशन अटक जाती है।
पेंशन स्टेटस और लाभार्थी सूची कैसे देखें
सरल पोर्टल पर आवेदन का स्टेटस देखें
- saralharyana.gov.in पर जाएँ और Tracking विकल्प चुनें।
- विभाग के रूप में Social Justice and Empowerment और सेवा के रूप में Old Age Samman Allowance चुनें।
- अपनी Application Reference ID डालकर स्टेटस देखें।
- या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SARAL (space) Application ID लिखकर 7738299899 पर SMS भेजें।
पेंशन पोर्टल पर स्टेटस चेक करें
- pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएँ।
- होमपेज पर “लाभार्थी के पेंशन विवरण देखें / Track Beneficiary Pension Details” विकल्प चुनें।
- खोज का तरीका चुनें — पेंशन आईडी, आधार संख्या या बैंक खाता संख्या (IFSC सहित)।
- अपनी संख्या दर्ज करें और स्क्रीन पर दिख रहा सुरक्षा कोड (कैप्चा) भरें।
- “विवरण देखें / View Details” पर क्लिक करें — आपकी पेंशन की स्थिति, भुगतान विवरण और लाभार्थी जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी।
लाभार्थी सूची में अपना नाम देखें
- pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएँ और “View List of Beneficiaries / लाभार्थियों की सूची देखें” विकल्प चुनें (सीधा लिंक: pension.socialjusticehry.gov.in/ben_List)।
- अपना जिला, क्षेत्र, ब्लॉक या नगरपालिका, गाँव या वार्ड, और पेंशन का प्रकार चुनें।
- कैप्चा भरकर सूची देखें और उसमें अपना नाम खोजें।
पहले से पेंशन ले रहे लोगों के लिए क्या बदला?
जो लोग पहले से ₹3,000 प्रति माह पेंशन ले रहे थे, उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी — बढ़ी हुई ₹3,200 की राशि उन्हें अपने आप मिलने लगी। नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक का बकाया भी फरवरी 2026 से भुगतान में जोड़कर दिया गया। यदि आपकी पेंशन अभी भी पुरानी दर से आ रही है, तो अपनी पेंशन आईडी के साथ जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।
आवेदन में होने वाली आम गलतियाँ
- आय का नियम गलत समझना — आय सीमा सिर्फ आपकी अपनी आय की नहीं है; आपकी और आपके पति/पत्नी की कुल आय मिलाकर ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पहले से सरकारी पेंशन लेते हुए आवेदन करना — सरकारी पेंशन, भविष्य निधि (PF) की आय या बीमा वार्षिकी (annuity) पाने वाला व्यक्ति इस योजना का पात्र नहीं है; ऐसा आवेदन खारिज हो जाएगा।
- आधार से न जुड़ा या बंद बैंक खाता देना — पेंशन DBT से आती है, इसलिए खाता चालू हो, KYC पूरी हो और आधार से जुड़ा हो।
- गलत योजना में फॉर्म भरना — अविवाहित पेंशन (45–60 वर्ष), विधवा पेंशन और लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता अलग योजनाएँ हैं; 60 वर्ष पूरे होने पर ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लागू होता है।
- एजेंट को पैसे देना — सरकारी शुल्क ₹0 है; कोई भी व्यक्ति इस योजना के नाम पर बड़ी रकम माँगे तो वह ठगी है।
- Family ID में पुरानी आय दर्ज होना — आय का सत्यापन Family ID से होता है, इसलिए आवेदन से पहले Family ID में आय अपडेट करवा लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. हरियाणा बुढ़ापा पेंशन कितनी मिलती है?
1 नवंबर 2025 से ₹3,200 प्रति माह मिलती है — साल में ₹38,400। इससे पहले 1 जनवरी 2024 से ₹3,000 प्रति माह मिलती थी। कुछ पुरानी वेबसाइटों पर अभी भी ₹3,000 लिखा है, वह पुरानी राशि है।
2. बुढ़ापा पेंशन के लिए आयु सीमा क्या है?
आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। पहले पात्रता की आयु 65 वर्ष थी, जिसे घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है।
3. बुढ़ापा पेंशन के लिए आय सीमा कितनी है?
आवेदक और उसके पति/पत्नी की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय का सत्यापन परिवार पहचान पत्र (Family ID) से होता है।
4. क्या हरियाणा में 15 साल रहना जरूरी है?
विभाग के आधिकारिक योजना पृष्ठ में सिर्फ “हरियाणा राज्य का अधिवासी और निवासी” लिखा है — किसी अवधि का उल्लेख नहीं है। कई वेबसाइटें 15 साल का नियम लिखती हैं, लेकिन वह नियम विधुर पेंशन जैसी अन्य योजनाओं का है। आवेदन से पहले अपने जिला समाज कल्याण कार्यालय से वर्तमान नियम की पुष्टि कर लें।
5. बुढ़ापा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कहाँ करें?
ऑनलाइन आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर “Old Age Samman Allowance” सेवा के तहत होता है। खुद फॉर्म भरना कठिन लगे तो नजदीकी अटल सेवा केंद्र (CSC) से आवेदन करवाएँ। पेंशन की स्थिति pension.socialjusticehry.gov.in पर देखी जा सकती है।
6. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (Family ID), आयु प्रमाण, निवास प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो मुख्य दस्तावेज हैं।
7. पेंशन मिलने में कितना समय लगता है?
विभाग की RTS सूची के अनुसार आवेदन का निपटारा 60 कार्य दिवस में होता है। स्वीकृति के बाद पेंशन सीधे बैंक खाते में (DBT) भेजी जाती है। देरी हो तो अपनी पावती संख्या के साथ जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।
8. मुझे पहले से ₹3,000 पेंशन मिल रही थी — क्या नया फॉर्म भरना होगा?
नहीं। बढ़ी हुई ₹3,200 की राशि पहले से पेंशन ले रहे सभी लाभार्थियों को अपने आप मिलने लगी है, बकाया सहित। नया फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है।
9. पेंशन का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?
pension.socialjusticehry.gov.in पर “Track Beneficiary Pension Details” विकल्प से अपनी पेंशन आईडी, आधार संख्या या बैंक खाता संख्या डालकर और कैप्चा भरकर स्टेटस देख सकते हैं। सरल पोर्टल पर Tracking से या SARAL (space) Application ID लिखकर 7738299899 पर SMS भेजकर भी आवेदन का स्टेटस पता चलता है।
हेल्पलाइन और संपर्क
- सरल हेल्पलाइन: 0172-3968400 (सोमवार से शनिवार) — यह अंत्योदय सरल पोर्टल की हेल्पलाइन है।
- सरल ईमेल: [email protected]
- विभाग हेल्पलाइन: 0172-2715090 (कार्यालय समय में) — सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
- जिला स्तर पर: अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) कार्यालय से संपर्क करें — आवेदन का सत्यापन और स्वीकृति जिला स्तर पर ही होती है।
- विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा — SCO 20-27, जीवंदीप बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़।
आधिकारिक स्रोत
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा — योजना पृष्ठ — https://socialjusticehry.gov.in/old-age-samman-allowance-scheme/
- विभाग की RTS सूची (समय-सीमा 60 कार्य दिवस) — https://socialjusticehry.gov.in/services-under-rts/
- हरियाणा पेंशन पोर्टल (स्टेटस व लाभार्थी सूची) — https://pension.socialjusticehry.gov.in/
- अंत्योदय सरल पोर्टल (ऑनलाइन आवेदन) — https://saralharyana.gov.in/
- ₹200 बढ़ोतरी की खबर (PTI) — https://www.outlookmoney.com/retirement/pension/haryana-raises-social-security-pension-by-rs-200-for-elderly-widows-widowers-and-more
अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी 7 नवंबर 2026 को सार्वजनिक स्रोतों से जाँचकर तैयार की गई है — पात्रता, राशि और इतिहास विभाग के आधिकारिक योजना पृष्ठ से, समय-सीमा विभाग की आधिकारिक RTS सूची से, और बढ़ोतरी की घोषणा विभाग की अधिसूचना व समाचार रिपोर्ट से। योजना की राशि, पात्रता और प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है — आवेदन से पहले सरल पोर्टल पर दिख रहा लाइव फॉर्म और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ही अंतिम मानी जाएगी। निवास की अवधि को लेकर अलग-अलग स्रोतों में अंतर है, इसलिए वह नोट ऊपर विस्तार से दिया गया है।

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