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गुरुग्राम में 5 से 20 नवंबर तक 50% वर्क फ्रॉम होम: सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों के लिए आदेश, निर्माण कार्यों पर रोक

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  • खबर: गुरुग्राम में 5 से 20 नवंबर तक 50% वर्क फ्रॉम होम: सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों के लिए आदेश, निर्माण कार्यों पर रोक
  • तारीख़: 4 नवम्बर 2026, 9:23 पूर्वाह्न
  • लेखक: Harish
  • श्रेणी: हरियाणा
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

गुरुग्राम जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों के लिए 5 से 20 नवंबर 2026 तक विशेष व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है। इस अवधि में किसी भी दफ्तर में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारी ही भौतिक रूप से उपस्थित रहकर काम कर सकेंगे, जबकि शेष 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। उपायुक्त उत्तम सिंह ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया। इसके साथ ही 5 से 20 नवंबर तक धूल फैलाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर भी रोक रहेगी। यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है।

सीएक्यूएम ने 30 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विशेष निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों के तहत दिल्ली, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत सहित एनसीआर के प्रमुख जिलों में दफ्तरों की भौतिक उपस्थिति सीमित करने और धूल पैदा करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने को कहा गया है। गुरुग्राम में नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने भी सभी विभागों, निर्माण एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि इन उपायों का उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना और लोगों को खराब होती हवा के प्रभाव से बचाना है।

आदेश के अनुसार गुरुग्राम जिले में स्थित हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों और निजी कंपनियों के दफ्तरों को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करना होगा। दफ्तरों को 5 नवंबर से पहले कर्मचारियों की उपस्थिति का रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारी-बारी से कर्मचारी दफ्तर आ सकें और बाकी घर से काम करें। हालांकि ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों और आवश्यक सेवाओं को इस व्यवस्था से छूट दी गई है, जहां काम की प्रकृति के कारण घर से काम करना संभव नहीं है। यह छूट सीएक्यूएम के आदेश के अनुरूप ही मान्य होगी।

निर्माण कार्यों को लेकर आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 5 से 20 नवंबर 2026 तक धूल पैदा करने वाली सभी बाहरी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियां बंद रहेंगी। प्रशासन ने सभी विभागों और एजेंसियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। आदेश का उल्लंघन करने पर सीएक्यूएम अधिनियम 2021 की धारा 14 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह व्यवस्था अस्थायी है और 20 नवंबर तक लागू रहेगी। गुरुग्राम में काम करने वाले कर्मचारियों और दफ्तर संचालकों को सलाह दी जाती है कि वे 5 नवंबर से पहले अपने दफ्तर का रोस्टर तैयार कर लें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।


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