हरियाणा में डॉक्टर-नर्स के लिए डिजिटल आईडी अनिवार्य: 90 दिन में बनवानी होगी एचपीआर आईडी, नहीं तो रुकेगी प्रैक्टिस
हरियाणा में डॉक्टरों, नर्सों और फार्मासिस्टों के लिए हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री की डिजिटल आईडी अनिवार्य कर दी गई है; नए पंजीकरण या नवीनीकरण के समय आईडी नहीं होने पर अधिकतम 90 दिन का समय मिलेगा।
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