केंद्र सरकार की Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) किसानों की फसल का बीमा है — सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट और बीमारी से फसल खराब होने पर मुआवज़ा मिलता है। योजना 2016 में शुरू हुई थी और इसका सिद्धांत है — “एक राष्ट्र, एक फसल, एक प्रीमियम”। किसान को प्रीमियम का सिर्फ छोटा हिस्सा देना होता है — खरीफ फसलों पर 2%, रबी फसलों पर 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों पर 5% — बाकी 95% से 98.5% प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देती हैं।
प्रीमियम कितना देना होता है
किसान का हिस्सा पूरे देश में एक जैसा है। उदाहरण के लिए, अगर किसी फसल की बीमा राशि ₹50,000 है, तो खरीफ में किसान को सिर्फ ₹1,000 (2%), रबी में ₹750 (1.5%) और वाणिज्यिक फसल में ₹2,500 (5%) देना होता है। बाकी प्रीमियम सरकार देती है — सामान्य राज्यों में केंद्र और राज्य आधा-आधा, और पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों में 90:10 के अनुपात में। बीमा राशि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है — वह फसल और ज़िले के लिए तय स्केल ऑफ फाइनेंस के बराबर होती है।
कौन सा नुकसान कवर होता है
योजना में सूखा, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, कीट हमला और बीमारी से फसल का नुकसान कवर होता है। इसके अलावा बुआई न हो पाना (prevented sowing), स्थानीय आपदाएँ, जलभराव से नुकसान, बेमौसम बारिश और तय फसल-कटाई बाद के नुकसान भी इसमें आते हैं। ध्यान रखें — बीमा सिर्फ उन्हीं फसलों का होता है जो राज्य सरकार ने उस मौसम के लिए अधिसूचित (notified) की हैं।
नामांकन कैसे और कब करें
नामांकन आधिकारिक पोर्टल pmfby.gov.in पर ऑनलाइन होता है — वहाँ Farmer Corner में प्रीमियम कैलकुलेटर से अपनी फसल, ज़िला और क्षेत्र के हिसाब से सही प्रीमियम भी देखा जा सकता है। खरीफ 2026 का नामांकन बंद हो चुका है; रबी 2026-27 का नामांकन 15 अक्टूबर 2026 से शुरू हुआ है और आमतौर पर अंतिम तारीख 31 दिसंबर होती है — लेकिन हर राज्य और फसल की तारीख अलग हो सकती है, इसलिए पोर्टल पर अपने ज़िले की अधिसूचना ज़रूर देखें।
नुकसान हुआ तो दावा कैसे करें
फसल खराब होने पर नुकसान की सूचना pmfby.gov.in पर दी जाती है — पोर्टल पर crop loss reporting की सुविधा है। सूचना समय पर देना ज़रूरी है, क्योंकि देर से सूचना पर दावा कमज़ोर हो जाता है। मुआवज़ा बीमा राशि और नुकसान के आकलन के हिसाब से सीधे बैंक खाते में आता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: PM Fasal Bima में किसान को कितना प्रीमियम देना होता है?
उत्तर: खरीफ पर बीमा राशि का 2%, रबी पर 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों पर 5% — बाकी प्रीमियम सरकार देती है।
प्रश्न 2: कौन सी फसलें बीमा में आती हैं?
उत्तर: सिर्फ वे फसलें जो राज्य सरकार ने उस मौसम के लिए अधिसूचित की हैं। अपनी फसल और ज़िले की जानकारी pmfby.gov.in पर देखें।
प्रश्न 3: नुकसान का दावा कैसे करें?
उत्तर: pmfby.gov.in पर crop loss की सूचना दें — समय पर सूचना देना ज़रूरी है। मुआवज़ा सीधे बैंक खाते में आता है।
प्रश्न 4: रबी 2026-27 के नामांकन की अंतिम तारीख क्या है?
उत्तर: नामांकन 15 अक्टूबर 2026 से शुरू है; आमतौर पर अंतिम तारीख 31 दिसंबर होती है, पर राज्य और फसल के हिसाब से बदल सकती है — पोर्टल पर जाँचें।
उपयोगी लिंक
- PMFBY आधिकारिक पोर्टल: https://pmfby.gov.in/
- MyScheme पर PM Fasal Bima Yojana: https://www.myscheme.gov.in/schemes/pmfby
- केंद्र सरकार की सभी 726 योजनाओं की सूची: https://www.viksitharyana.com/kendra-sarkar-ki-yojnayen/

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