SIR क्या है?
SIR यानी Special Intensive Revision — चुनाव आयोग की मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया। इसमें पूरी सूची को नए सिरे से जाँचा जाता है: बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर जानकारी की पुष्टि करते हैं, छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम जोड़े जाते हैं, स्थानांतरित या दिवंगत लोगों के नाम हटाए जाते हैं और गलत विवरण सुधारा जाता है। यह गणना, ड्राफ्ट सूची, दावे-आपत्तियाँ, सुनवाई और अंतिम सूची — पाँच चरणों में होती है। मकसद एक ही है — चुनाव के दिन कोई भी पात्र मतदाता सिर्फ़ इसलिए वोट देने से वंचित न रहे कि उसका नाम सूची में नहीं है।
हरियाणा में SIR की ताज़ा स्थिति
हरियाणा में SIR अभी चल रहा है। चुनाव आयोग ने 14 मई 2026 को SIR के तीसरे चरण की घोषणा की थी, जिसमें हरियाणा सहित 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। हरियाणा के लिए कार्यक्रम दो बार बदला जा चुका है। चुनाव आयोग के 29 अक्टूबर 2026 के पत्र के अनुसार मौजूदा समय-सारणी इस प्रकार है:
| कार्यक्रम | तारीख़ |
|---|---|
| नोटिस चरण और दावों-आपत्तियों का निपटारा | 20 नवंबर 2026 तक |
| अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन | 30 नवंबर 2026 |
| अर्हता तिथि (जिस तारीख़ को 18 वर्ष पूरे होने चाहिए) | 1 जुलाई 2026 |
पहले अंतिम सूची 22 सितंबर 2026 को आनी थी, फिर 29 अगस्त के संशोधन में इसे 6 नवंबर किया गया था, और अब यह 30 नवंबर 2026 तय हुई है। CEO कार्यालय के अनुसार SIR के दौरान राज्य में लगभग 44,91,923 नोटिस जारी किए गए थे, जो बिना मैप वाले मतदाताओं और सूची की अन्य विसंगतियों से जुड़े थे। अक्टूबर के विशेष अभियान में 7–8 अक्टूबर को 57,339 मामले निपटाए गए, फिर भी लगभग 2,85,834 लंबित रह गए — यही वजह है कि अंतिम सूची की तारीख़ आगे बढ़ानी पड़ी।
अपना नाम वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें
नाम चेक करना मुफ़्त है और इसमें दो मिनट लगते हैं। चुनाव आयोग के Voters’ Service Portal — voters.eci.gov.in — पर जाएँ और ‘Search in Electoral Roll’ चुनें। दो तरीक़ों से खोज सकते हैं:
EPIC नंबर से: वोटर ID पर छपा EPIC नंबर डालें, राज्य चुनें, कैप्चा भरें — यह सबसे सटीक तरीका है, क्योंकि EPIC नंबर हर मतदाता का अलग होता है।
विवरण से: EPIC नंबर न हो तो नाम, पिता/पति का नाम, उम्र या जन्मतिथि, लिंग, राज्य, ज़िला और विधानसभा क्षेत्र डालकर खोजें — स्पेलिंग वही लिखें जो दस्तावेज़ों में है।
नाम मिलने पर भाग संख्या (Part Number) और क्रम संख्या (Serial Number) नोट कर लें — इन्हीं से मतदान केंद्र पता चलता है। सिर्फ़ वोटर ID होना काफ़ी नहीं; वोट के लिए नाम का सूची में होना ज़रूरी है, इसलिए चुनाव से पहले सूची ज़रूर चेक करें। हाल में पता बदला हो तो पुरानी सूची में भी नाम देख लें।
नाम नहीं मिला तो क्या करें — फॉर्म 6 भरें
नाम न मिलने पर घबराएँ नहीं। चुनाव आयोग के 3 नवंबर 2026 के स्पष्टीकरण के अनुसार, SIR के दौरान या बाद में भी ड्राफ्ट सूची से छूटा पात्र मतदाता फॉर्म 6 से नाम जुड़वा सकता है — चाहे वह पहले किसी सूची में रहा हो या नहीं। हरियाणा के CEO ए. श्रीनिवास ने 4 नवंबर को साफ़ किया है कि सिर्फ़ फॉर्म 6 भरने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। छूटे मतदाताओं के लिए विशेष शिविरों की घोषणा भी हुई है; नज़दीकी शिविर या BLO के बारे में 1950 पर पूछें।
नोटिस मिला है तो क्या करें
नोटिस तब मिलता है जब आपकी जानकारी सूची से मेल नहीं खाती — जैसे स्पेलिंग, उम्र या पते में अंतर। लिखी तारीख़ पर सुनवाई में जाएँ और आधार कार्ड, वोटर ID, पते व उम्र का प्रमाण साथ ले जाएँ। सुनवाई में पुष्टि के बाद नाम पर फ़ैसला होता है। तारीख़ निकल गई हो तो BLO या ERO से संपर्क करें — फॉर्म 6 का रास्ता अब भी खुला है।
नया वोटर ID कैसे बनवाएँ — फॉर्म 6
नया वोटर ID बनवाने के लिए फॉर्म 6 भरा जाता है। पात्रता: भारत का नागरिक हो और अर्हता तिथि को 18 वर्ष पूरे हो चुके हों। साल में चार अर्हता तिथियाँ होती हैं — 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे में रहने आए लोग भी फॉर्म 6 से नए पते पर नाम जुड़वा सकते हैं।
ऑनलाइन तरीका: voters.eci.gov.in पर जाएँ, ‘New Voter Registration’ चुनें, मोबाइल नंबर से साइन अप करें, फॉर्म 6 भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें। जमा करने पर मिलने वाला रेफरेंस नंबर संभालकर रखें — उसी से आवेदन की स्थिति देखी जाती है।
ऑफ़लाइन तरीका: फॉर्म 6 निःशुल्क अपने क्षेत्र के Electoral Registration Officer (ERO), सहायक अधिकारी या BLO से लेकर भरकर जमा किया जा सकता है।
ज़रूरी दस्तावेज़: हालिया पासपोर्ट साइज़ फोटो; उम्र का प्रमाण — जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का प्रमाण पत्र, जन्मतिथि वाली 10वीं या 8वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार पत्र में से कोई एक; और पते का प्रमाण — बैंक या डाकघर की पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली-पानी-गैस का बिल या डाक से मिला पत्र। सिर्फ़ राशन कार्ड देने पर एक और पते का प्रमाण भी देना होता है। 18–21 वर्ष में उम्र का दस्तावेज़ी प्रमाण ज़रूरी है।
नाम या पते में गलती सुधारना — फॉर्म 8
नाम सूची में हो लेकिन स्पेलिंग, पता या कोई जानकारी गलत हो तो फॉर्म 8 भरें। इससे एक ही विधानसभा क्षेत्र में पता बदलना, EPIC का रिप्लेसमेंट लेना और दिव्यांगजन के रूप में चिह्नित कराना भी होता है। पहले इसके लिए फॉर्म 8A भरना होता था; अब फॉर्म 8 से ही होता है — ऑनलाइन या ERO के पास। सुधार के साथ सही जानकारी का प्रमाण भी लगाएँ।
किसी का नाम हटवाना हो तो — फॉर्म 7
सूची में ऐसे व्यक्ति का नाम हो जो अब उस पते पर नहीं रहता या जिसका निधन हो गया है, तो फॉर्म 7 से आपत्ति या नाम हटवाया जाता है — यह संबंधित ERO को दिया जाता है। बिना सही वजह के नाम हटवाने की कोशिश न करें — गलत जानकारी देना दंडनीय है।
BLO की भूमिका और आवेदन की स्थिति
BLO आपके मतदान केंद्र का ज़मीनी अधिकारी होता है — वह आवेदन की जाँच के लिए आपके पते पर आ सकता है, फॉर्म भरने में मदद करता है और जाँच पूरी होने पर EPIC कार्ड पहुँचाता है। अपने BLO का नाम ‘Know your BLO’ विकल्प से या 1950 पर जानें। आवेदन की स्थिति ‘Track Application Status’ से रेफरेंस नंबर डालकर देखें; स्वीकृति के बाद e-EPIC पोर्टल या ECINET ऐप से डाउनलोड किया जा सकता है।
ध्यान रखने योग्य बातें
- मतदाता सूची से जुड़ी सभी सेवाएँ — नाम खोजना, फॉर्म 6, 7, 8 भरना, e-EPIC डाउनलोड करना — निःशुल्क हैं। किसी भी दलाल या अनधिकृत वेबसाइट को पैसे न दें।
- आवेदन चुनाव की घोषणा से पहले करें — नामांकन की अंतिम तारीख़ के बाद नए नाम नहीं जुड़ते। फॉर्म जमा करने पर भी BLO की जाँच और ERO का फ़ैसला ज़रूरी है, इसलिए रेफरेंस नंबर से स्थिति देखते रहें।
हेल्पलाइन और आधिकारिक लिंक
- वोटर हेल्पलाइन: 1950 (टोल-फ़्री)
- Voters’ Service Portal: voters.eci.gov.in — नाम खोजना, फॉर्म 6/7/8, आवेदन की स्थिति, e-EPIC
- चुनाव आयोग: eci.gov.in
- हरियाणा CEO: ceoharyana.nic.in
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, क्या मैं वोट नहीं डाल पाऊँगा?
वोट के लिए नाम का सूची में होना ज़रूरी है। नाम न मिलने पर तुरंत फॉर्म 6 भरें; SIR के दौरान या बाद में भी फॉर्म 6 भरा जा सकता है, चाहे नाम पहले किसी सूची में रहा हो या नहीं।
हरियाणा में SIR की अंतिम वोटर लिस्ट कब आएगी?
चुनाव आयोग के 29 अक्टूबर 2026 के पत्र के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी। नोटिस चरण और दावों-आपत्तियों का निपटारा 20 नवंबर 2026 तक चलेगा।
मुझे SIR का नोटिस मिला है, मुझे क्या करना चाहिए?
लिखी तारीख़ पर सुनवाई में जाएँ और आधार कार्ड, वोटर ID, पते व उम्र का प्रमाण साथ ले जाएँ। तारीख़ निकल गई हो तो BLO या ERO से संपर्क करें।
वोटर ID के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
हालिया फोटो, उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार पत्र) और पते का प्रमाण (पासबुक, राशन कार्ड, बिजली-पानी का बिल आदि)। सिर्फ़ राशन कार्ड देने पर एक और पते का प्रमाण भी देना होता है।
