हरियाणा में महिलाओं के नाम वाहन खरीदने पर टैक्स छूट अधिसूचित, 20 लाख तक की गाड़ी पर 1 प्रतिशत की राहत
हरियाणा सरकार ने महिलाओं के नाम पर वाहन खरीदने वालों को बड़ी राहत दे दी है। परिवहन विभाग ने 29 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत महिलाओं के नाम पर पंजीकृत होने वाले नए गैर-परिवहन वाहनों पर मोटर वाहन कर में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट हरियाणा राज्य के भीतर पंजीकृत होने वाले वाहनों पर लागू होगी।
इस व्यवस्था के तहत 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहन पर उसकी एक्स-शोरूम कीमत के 1 प्रतिशत के बराबर कर की छूट दी जाएगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि 20 लाख रुपये की गाड़ी पर 20000 रुपये तक की बचत हो सकती है। छह लाख रुपये तक की गाड़ी पर टैक्स की दर 5 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत हो जाएगी, जबकि छह लाख से 20 लाख रुपये तक की गाड़ियों पर दर 8 प्रतिशत से घटकर 7 प्रतिशत रह जाएगी। 20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली गाड़ियों पर कोई बदलाव नहीं होगा।
यह राहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा वर्ष 2026-27 के बजट में घोषित की गई थी। इसके बाद 28 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अब परिवहन विभाग ने हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम 2016 की धारा 3 के तहत 29 सितंबर 2017 की अधिसूचना में संशोधन करके इस नए प्रावधान को शामिल कर लिया है।
सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके नाम पर वाहन खरीदने व पंजीकरण को बढ़ावा देना है। जब वाहन महिला के नाम पर दर्ज होगा, तो उसके नाम पर संपत्ति भी दर्ज होगी और उसे आवागमन में आत्मनिर्भरता मिलेगी। यह पहल परिवारों को माँ, पत्नी या बेटी के नाम पर गाड़ी लेने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी।
वाहन खरीदने वाले परिवारों को रजिस्ट्रेशन के समय ही इस छूट का सीधा लाभ मिलेगा, अलग से कोई दावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि खरीद से पहले डीलर या संबंधित आरटीओ कार्यालय से अपने वाहन की कीमत और पात्रता की पुष्टि जरूर कर लेनी चाहिए, ताकि छूट का सही लाभ मिल सके।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह फैसला हरियाणा सरकार की एक और ठोस पहल के रूप में देखा जा रहा है। बजट में किया गया वादा अब अधिसूचना के रूप में जमीन पर उतर गया है, जिससे प्रदेश की महिलाओं और उनके परिवारों को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी।
