टोल प्लाजा के 20 KM दायरे में रहने वालों को बड़ी राहत: केंद्र सरकार का ₹1500 सालाना Local Pass 1 नवंबर से
नई दिल्ली: नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए सालाना Concessional Local Pass की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। यह सुविधा 1 नवंबर 2026 से लागू होगी और इसके तहत पात्र वाहन मालिक एक तय टोल प्लाजा से साल भर आवाजाही कर सकेंगे।
नई व्यवस्था के तहत नगर या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना पास की फीस ₹1500 तय की गई है, जबकि नगर सीमा के अंदर आने वाले प्लाजा के लिए यह फीस ₹3000 सालाना होगी। यह पास सिर्फ उसी टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा जिसके लिए जारी किया गया है — इसे किसी दूसरे प्लाजा पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा और यह हस्तांतरणीय भी नहीं होगा।
इस सुविधा का लाभ सिर्फ गैर-व्यावसायिक (निजी) वाहनों के मालिकों को मिलेगा, जिनका FASTag वैध और चालू हो। पात्र वाहन मालिक मौजूदा मासिक पास और नए सालाना Local Pass में से किसी एक विकल्प को चुन सकेंगे। अभी स्थानीय निवासी ₹360 प्रति माह का मासिक पास लेते हैं, जो साल में ₹4320 बैठता है — नए सालाना पास से उनकी बचत होगी।
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सुविधा उन नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं होगी जहां क्लोज्ड यूजर फी प्रणाली से टोल वसूला जाता है। साथ ही, जहां यात्रियों के लिए सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, वहां भी यह पास जारी नहीं किया जाएगा।
यह प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) (पांचवां संशोधन) नियम 2026 के तहत अधिसूचित किया गया है। मंत्रालय के अनुसार देश में 13 करोड़ से ज्यादा FASTag जारी हो चुके हैं और नई सुविधा का मकसद टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों की यात्रा को सस्ता और आसान बनाना है। पात्र टोल प्लाजा पर यह सालाना पास 1 नवंबर से मिलेगा, जबकि राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप के जरिए यह सुविधा 1 दिसंबर 2026 से उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार हर साल 1 अप्रैल से इन दरों में संशोधन कर सकेगी।
